उत्तर प्रदेशराज्य

संभल मामले की जांच को लेकर दाखिल याचिका इलाहाबाद HC से खारिज, जानें क्यों

प्रयागराज। संभल की शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान भड़की ¨हिंसा की सीबीआइ से जांच कराने की मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्र तथा न्यायमूर्ति गौतम चौधरी की खंडपीठ ने दिया है।

अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान खंडपीठ को राज्य सरकार की ओर से हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में न्यायिक आयोग गठित करने की जानकारी दी। इसके बाद याची अधिवक्ता ने पुलिस के लिए गाइडलाइन बनाने की मांग पर बल दिया।

कोर्ट ने कहा…

इस पर कोर्ट ने कहा कि ‘आयोग की जांच हो रही है। याची चाहे तो उचित फोरम पर बात रख सकता है।’ इस पर याची के अधिवक्ता ने याचिका वापस लेने की प्रार्थना की, जिसे अदालत ने स्वीकार करते हुए याचिका खारिज कर दी।

वाराणसी के आनंद प्रकाश तिवारी की ओर से दाखिल याचिका में हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एसआइटी गठित कर स्थानीय पुलिस-प्रशासन और एडवोकेट कमिश्नर टीम के सदस्यों की ¨हसा में भूमिका की जांच कर रिपोर्ट पेश करने के लिए समादेश जारी करने की मांग की गई थी। यह भी प्रार्थना की गई थी कि किसी स्वतंत्र जांच एजेंसी से ¨हसा में राज्य सरकार व प्रशासन की भूमिका की जांच कराई जाए।

संभल में यूपी पुलिस शुरू करने जा रही ऑपरेशन ‘त्रिनेत्र’

अब पुलिस अधीक्षक गोरखपुर के माडल पर संभल में भी सीसीटीवी कैमरों के जाल बिछाने की तैयारी में जुट गए हैं। संभल जिले में गोरखपुर की तर्ज पर सुरक्षा और निगरानी तंत्र को मजबूत बनाने के लिए ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत व्यापक सीसीटीवी कैमरा नेटवर्क स्थापित किया जाएगा। इस अभियान के तहत, शहर के प्रमुख चौराहों, सार्वजनिक स्थलों, और सीमावर्ती इलाकों में बड़ी संख्या में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे।

पुलिस अधीक्षक ने इस योजना का खाका तैयार करते हुए डीएम को पत्र लिखकर अभियान को तेज गति से लागू करने का अनुरोध किया है। इसके बाद मुख्य विकास अधिकारी ने जिला पंचायत राज अधिकारी को निर्देश दिया कि सभी ग्राम पंचायतों में उपयुक्त स्थानों की पहचान कर कैमरे लगवाए जाएं।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button